-
Advertisement
हाईकोर्टः न्यूगल खड्ड में अवैध डंपिंग की जांच करेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा
Last Updated on June 15, 2023 by sintu kumar
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने पालमपुर नगर निगम द्वारा न्यूगल खड्ड में मलबे की अवैध डंपिंग के संबंध में दायर जवाब की सत्यता जांचने का जिम्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा को सौंपा है। कोर्ट ने प्राधिकरण के सचिव को आदेश दिए है कि वह मौके की जांच करे और अदालत को बताए कि अभी भी अवैध डंपिंग हो रही है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है।
कचरे से उठ रही दुर्गंध ने भी लोगों को परेशान किया
दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीसी कांगड़ा, नगर निगम पालमपुर और एसडीएम पालमपुर को प्रतिवादी बनाया है। खबर में उजागर किया गया है कि नगर निगम पालमपुर की ओर से न्यूगल खड्ड के किनारे कूड़ा डाला जा रहा है। बताया गया है कि पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि की अध्यक्षता वाले एक स्थानीय एनजीओ धौलाधार सेवा समिति ने नगर निगम पालमपुर की ओर से न्यूगल नदी के तट पर कचरा डंप करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। न्यूगल खड्ड के तट पर कचरे की डंपिंग ने ना केवल पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है बल्कि इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी हुआ है। कचरे से उठ रही दुर्गंध ने भी लोगों को परेशान किया है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। कचरे ने नदी के पीने के पानी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया है।
यह भी पढ़े:स्कूल-कॉलेजों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों पर हाईकोर्ट की रोक जारी